आजम खान-अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा को चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि,पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब माँगा था, जो आज दाखिल कर दिया गया है।
prayagraj
5:02 PM, Feb 17, 2026
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उत्तर प्रदेश। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा को चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि,पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब माँगा था, जो आज दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद आजम खान के वकीलों ने राज्य सरकार के इस जवाब पर अपना प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए अदालत से समय की माँग की।
अगली सुनवाई अदालत ने की तय
अदालत ने बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 की तारीख तय की है। यह याचिका 2019 के उस मामले से जुड़ी है जिसमें आरोप है कि, आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड बनवाए थे। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।

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मुस्कान सिंह
रिपोर्टर