अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड का मामला,हाईकोर्ट में नावेद मियां की याचिका पर सुनवाई
प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि,रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर, 2025 को अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर पैन कार्ड बनवाने और उनका चुनावी लाभ के लिए उपयोग करने का दोषी पाते हुए 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
prayagraj
3:54 PM, Mar 20, 2026
Share:


photo by- google
उत्तर प्रदेश। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि,रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर, 2025 को अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर पैन कार्ड बनवाने और उनका चुनावी लाभ के लिए उपयोग करने का दोषी पाते हुए 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
नावेद मियां की याचिका
शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खान उर्फ 'नावेद मियां' ने रामपुर की निचली अदालत के 16 जनवरी, 2026 के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आजम खान और उनके बेटे की सजा बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।
हाईकोर्ट की कार्यवाही
ये भी पढ़ें: सारस की उड़ान बनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहचान
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने अब इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 10 अप्रैल, 2026 तय की है।
वर्तमान स्थिति
बताया जा रहा है कि,अब्दुल्ला आजम और आजम खान फिलहाल रामपुर जिला जेल में बंद हैं। वहीं रामपुर की सेशन कोर्ट में भी उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों पर सुनवाई जारी है, जिस पर हाल ही में बहस पूरी हुई है।

लेखक के बारे में
मुस्कान सिंह
रिपोर्टर