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क्राइम/न्यूज़/allahabad high court s strict decision on gomti river encroachment expressed displeasure over government s laxity

गोमती नदी अतिक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला: सरकार की ढिलाई पर जताई नाराजगी

लखनऊ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली गोमती नदी के संरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने नदी के तटों पर हो रहे अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने साफ किया है कि नदी के स्वरूप से खिलवाड़ बर्दाश

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12:48 PM, May 19, 2026

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गोमती नदी अतिक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला: सरकार की ढिलाई पर जताई नाराजगी
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गोमती नदी अतिक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला सौ0 bma7.in

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लखनऊ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली गोमती नदी के संरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने नदी के तटों पर हो रहे अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने साफ किया है कि नदी के स्वरूप से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान उस समय एक चौंकाने वाली स्थिति पैदा हो गई, जब खुद राज्य सरकार ने अदालत के सामने यह स्वीकार किया कि गोमती नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। सरकार के इस कबूलनामे के बाद माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रशासन खुद मान रहा है कि जमीन पर अवैध कब्जा है, तो अब तक कोई ठोस बुल्डोजर या बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत जो कानूनी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, उसे स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों द्वारा छोटे-छोटे प्रशासनिक बहाने बनाकर लगातार टाला जा रहा है।

यह पूरा आदेश जनहित याचिका संख्या 10/2024 के तहत आया है, जिसे दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से दायर किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता के मुख्य वकील, विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार पांडेय ने अदालत के सामने गोमती नदी के डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों के सैटेलाइट मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड और पुख्ता सबूत पेश किए। उनकी धारदार और प्रभावी कानूनी बहसों के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। अदालत में याचिकाकर्ता की पैरवी के लिए उनके साथ विद्वान अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह और विद्वान अधिवक्ता प्रदीप कुमार तिवारी भी मुस्तैदी से खड़े रहे।

अदालत ने गोमती नदी को नुकसान पहुंचाने वाले भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों पर शिकंजा कसते हुए 'नीलांश वाटर पार्क' सहित प्रतिवादी संख्या 10 से 16 को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इन निजी पक्षों की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चंद्र सिन्हा ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने सभी रसूखदार प्रतिवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि, वे 07 जुलाई 2026 तक हर हाल में अपना प्रति-शपथपत्र कोर्ट में जमा करें और बताएं कि उनके निर्माण को अवैध मानकर क्यों न ढहा दिया जाए।कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि, धारा 67 के तहत लंबित सभी मुकदमों और बेदखली की कार्यवाहियों को बिना किसी देरी के 07 जुलाई 2026 से पहले कानून के दायरे में रहते हुए अंतिम रूप से निस्तारित करें।

हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील जनहित याचिका को अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लखनऊ के प्रशासनिक अमले और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सरकार की ओर से इस मामले को संभालने के लिए भारी-भरकम वकीलों की फौज उतरी थी, जिसमें विद्वान अधिवक्ता निल कुमार चौबे,मयंक सिन्हा, सौरभ श्रीवास्तव, दिलीप कुमार पांडेय और मोहम्मद असलम खान शामिल रहे। इस ऐतिहासिक आदेश के बाद मुख्य याचिकाकर्ता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज ने न्यायपालिका के प्रति गहरी आस्था जताते हुए दोनों माननीय न्यायमूर्तियों का आभार प्रकट किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि, यह फैसला गोमती नदी को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुस्कान सिंह

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मुस्कान सिंह

रिपोर्टर

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